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Friday, 1 February 2019

Political Science Notes in Hindi

भारतीय संविधान के 22 भाग हैं।

         प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण टाॅॅॅपिक है। भारतीय संविधान में से हर प्रतियोगिता परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न अवश्य पूूछे जाते हैं। हमने पिछले आर्टिकल में भारतीय संविधान की अनुसूचियां पूर्ण की थी। अब हम भारतीय संविधान के 22 भागों को जानेंगे।
                   
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Political Science Notes in hindi

 भाग 1- इस भाग में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आते हैं।
              इसमें भारत की स्थापना, प्रवेश, भारत में नए राज्योंं का निर्माण, भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र आता है।

 भाग 2 - इस भाग में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक आते हैं।
               यह भारत की नागरिकता सेेे संबंधित है।

 भाग 3 - इस भाग में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आते हैं।
              इस भाग में भारत के मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है।

 भाग 4 -  इस भाग में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक आतेे हैं।
              इस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है।

 भाग 4 (क)- यह 1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 (क) जोड़ा गया था।
             इस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था।

 भाग 5 - इस भाग में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक आते हैं।
             यह भाग संघ सरकार से संबंधित है।

 भाग 6 - इस भाग में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक आते हैं।
              यह भाग राज्य सरकार से संबंधित है।

 भाग 7 - इस भाग में अनुच्छेद 238 आता है।
              यह भाग में 1956 में 7 वें संविधान संशोधन से संबंधित है।
              
 भाग 8 - इस भाग में अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241 तक आते हैं।
             यह भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है।

 भाग 9 - इस भाग में अनुच्छेद 242 और अनुच्छेद 243 आते हैं।
              यह भाग पंचायतों से संबंधित है।

 भाग 10 - इस भाग में अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244(क) आतेे हैं।
               यह भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राज्य क्षेत्रों से संबंधित है।

 भाग 11 - इस भाग में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक आतेे हैं।
                यह भाग संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है।

 भाग 12 - इस भाग में अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक आते हैं। 
                यह भाग संपत्ति, संविदायेंं, संपत्ति और वाद विवाद से संबंधित है।

 भाग 13 - इस भाग में अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक आतेे हैं।
               यह भाग भारतीय राज्य क्षेत्रों के अंदर व्यापार, समागम और वाणिज्य आते हैं।

 भाग 14 - इस भाग में अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक आते हैं।
                यह भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं सेेे संबंधित है।

 भाग 14 (क)- यह भाग 1976 के 42 वेेेे संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 323 (अ) और अनुच्छेद 323 (ब) आते हैं।
               इसमें विवादों और शिकायतों के लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था की गई है।

 भाग 15 - इस भाग में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक आते हैं।
               यह भाग निर्वाचन और निर्वाचन आयोग सेेेे संबंधित है।

 भाग 16 - इस भाग में अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक आते हैं।
               यह भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है।

 भाग 17 - इस भाग में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक आते हैं।
                यह भाग भारतीय राजभाषा से संबंधित है।

 भाग 18 - इस भाग में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आतेे हैं।
               यह भाग आपात उपबंध से संबंधित हैै।

 भाग 19 - इस भाग में अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक आतेे हैं।
               यह भाग विभिन्न विषयों विभिन्न उपबंधों से संबंधित है।

 भाग 20 - इस भाग में अनुच्छेद 368 आता है।
                यह भाग संविधान संशोधन से संबंधित है।

 भाग 21 - इस भाग में अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक आतेे हैं।
               यह भाग अस्थाई, संक्रमणशील एवं विशेष उपबंधों से संबंधित है।

 भाग 22 - इस भाग में अनुच्छेद 393 से 395 तक आते हैं।

                यह भाग प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संविधान से संबंधित है।

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